छत्तीसगढ़

विधायकों और जनप्रतिनिधियों को देय लिपिकीय सुविधा तत्काल प्रभाव से मूल विभाग में वापसी

Nilmani Pal
23 March 2024 12:23 PM GMT
विधायकों और जनप्रतिनिधियों को देय लिपिकीय सुविधा तत्काल प्रभाव से मूल विभाग में वापसी
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बीजापुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 16 मार्च 2024 को निर्वाचन की घोषणा करने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक विधायकों/जनप्रतिनिधियों को दी गई लिपिकीय सुविधा तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 बस्तर अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर में निर्वाचन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली ईव्हीएम मशीनों का प्रथम चरण का रेण्डमाईजेशन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में एनआईसी कक्ष में सम्पन्न हुआ। इस दौरान सहायक रिर्टनिंग आफिसर जागेश्वर कौशल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण प्रसाद गवेल, डिप्टी कलेक्टर उत्तम सिंह पंचारी सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा निर्वाचन से जुडे़ अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रेण्डमाईजेशन की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तृत ढंग से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया सभी की सहमति उपरांत रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई।

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