छत्तीसगढ़
सामाजिक कार्यकर्ता सह बाल्यावस्था एजुकेटर पद हेतु 2 मार्च तक दावा-आपत्ति आमंत्रित
Shantanu Roy
23 Feb 2026 7:58 PM IST

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छग
Mahasamund. महासमुंद। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण, महासमुंद में सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था एजुकेटर के रिक्त संविदा पद पर भर्ती प्रक्रिया के तहत विभाग ने दावा-आपत्ति आमंत्रित की है। अभ्यर्थी 2 मार्च 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
विभागीय जानकारी के अनुसार, उक्त संविदा पद के लिए 21 जनवरी 2026 तक डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदनों की जांच-पड़ताल के बाद चयन समिति द्वारा पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर ली गई है। यह सूची महिला एवं बाल विकास कार्यालय, महासमुंद के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर भी सूची का अवलोकन कर सकते हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को सूची के संबंध में कोई आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना हो, तो वे 2 मार्च 2026 तक सायं 5 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर या स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला महासमुंद में आवेदन भेजना होगा। विभाग ने यह भी निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथि एवं समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली दावा-आपत्तियों पर चयन समिति द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए संबंधित अभ्यर्थियों को समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
यह भर्ती प्रक्रिया विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के सुचारू संचालन और बच्चों के समुचित देखभाल एवं विकास से जुड़े कार्यों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था एजुकेटर का पद विभागीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक एवं शैक्षणिक विकास से जुड़े कार्य शामिल होते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे सूची का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें और किसी भी त्रुटि या आपत्ति की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर दावा-आपत्ति प्रस्तुत करें।
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