छत्तीसगढ़

शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के सम्बन्ध में दावा आपत्ति 14 मार्च तक

jantaserishta.com
12 March 2022 9:35 AM GMT
शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के सम्बन्ध में दावा आपत्ति 14 मार्च तक
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महासमुंद: छतीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की नियमों के तहत कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला महासमुंद के अंतर्गत विकासखंड पिथौरा में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के नवीन आबंटन के लिए 27 ग्राम पंचायतो इनमें डोंगरीपाली, खेडीगाँव नयापाराकला, दुरगपाली, अमलीडीह, मेमरा, धनोरा, कुम्हारीमुड़ा, परसदा, नवागांवखुर्द, बिराजपाली, डोंगरीपाली, अठारहगुढी, राजासवैया, खैरा, लक्ष्मीपुर, जंघोरा, बरतुंगा, डोडरकसा, मोहगांव, कंचनपुर, रिखादादर, चारभाठा, देवलगढ़, बरनईदादर, भकुंदा, पिरदा, बामडाडीह के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसमें से सभी 27 ग्राम पंचायतों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जाँच हेतु गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच की गई है। समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई संस्थाओं को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का नवीन आबंटन किया जाना है। उक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था / समूह को किसी प्रकार की दावा आपत्ति हो तो वे 14 मार्च तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पिथौरा में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा और इस चयन को अंतिम माना जायेगा। समिति के द्वारा अनुसंशित/प्रस्तावित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की सूची कार्यालय के सूचना बोर्ड और जनपद पंचायत पिथौरा के सूचना बोर्ड में चस्पा की गई है।



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