छत्तीसगढ़

सिटी हॉस्पिटल सील, नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही

Shantanu Roy
28 Feb 2022 6:09 PM GMT
सिटी हॉस्पिटल सील, नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही
x
छत्तीसगढ़

गरियाबंद। नर्सिंग होम के एक्ट के नियमों को ताक में रखकर संचालित किए जा रहे निजी अस्पताल को सील कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्यवाही की है।स्वास्थ विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से संचालित हो रहे सिटी हॉस्पिटल पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सील कर दिया गया है।

बताया गया है कि उक्त अस्पताल बिना पंजीयन के संचालित की जा रही थी जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पताल में एक भी चिकित्सक नहीं मिले वही दो मरीज मौके पर मिले जो कि 14 हेतु भर्ती किए गए थे इसके अलावा अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब भी सील किए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक नर्सिंग होम एक्ट के नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण गुरुवार की शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम वीडियो द्वारा किया गया।
नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमन हुमने के दिशा निर्देशन पर उक्त कार्यवाही की गई है टीम में डॉ हरीश चौहान डॉक्टर गजेंद्र ध्रुव एवं पुलिस स्टाफ शामिल थे बहर हाल आरकेडीएफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवैध रूप से चल रहे अन्य निजी अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण जारी है।
Shantanu Roy

Shantanu Roy

    Next Story