छत्तीसगढ़

CISF के सब इंस्पेक्टर ने अफसरों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Nilmani Pal
28 Oct 2022 9:06 AM GMT
CISF के सब इंस्पेक्टर ने अफसरों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
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सांकेतिक तस्वीर 

बिलासपुर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक सब इंस्पेक्टर ने अफसरों पर प्रताडि़त करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद बल के महानिदेशक व महानिरीक्षक को याचिकाकर्ता की समस्या का निराकरण करने व उनके देयकों का भुगतान करने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता मुकेश खटीक सब इंस्पेक्टर के पद पर भिलाई स्टील प्लांट में पदस्थ हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वर्तमान पदस्थापना व पूर्व में देवास व नीमच में पदस्थ रहने के दौरान उन्हें अधिकारी बार-बार प्रताडि़त करते रहे हैं। उनके पिता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, इसके बाद भी उन्हें भिलाई ट्रांसफर किया गया, जिससे वे उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें साप्ताहिक अवकाश का नियमित लाभ नहीं मिलता। अवकाश के दिनों में की गई ड्यूटी का भी भुगतान नहीं किया जाता। सब इंस्पेक्टर होने के बावजूद उनसे कांस्टेबल स्तर का काम लिया जाता है।

याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक व भिलाई में पदस्थ महानिरीक्षक को याचिकाकर्ता की विभिन्न समस्याओं का समुचित निराकरण करने का निर्देश दिया है। उन्हें नियमानुसार अवकाश देने तथा अवकाश के दिनों में किए गए कार्यों का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है।

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