छत्तीसगढ़

बाल श्रम निशेध: प्रतिष्ठान संचालकों को दी जा रही समझाईश

Nilmani Pal
9 Jun 2023 12:24 PM GMT
बाल श्रम निशेध: प्रतिष्ठान संचालकों को दी जा रही समझाईश
x

नारायणपुर। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के परिपालन हेतु जिला प्रशासन संवेदनशील है। प्रदेश में 9 से 15 जून 2023 तक बाल श्रम निशेध कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कलेक्टर ने जिले में इस अधिनियम के पालन हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी, उप निरीक्षक बाल अपराध शाखा श्रम निरीक्षक और प्रभारी चाईल्ड लाईन की टीम गठित की है।

इन टीमों द्वारा जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, ईट भट्टा, खपरैल निर्माण, निर्माण कार्याे, पत्थर खदानों सहित अन्य दुकानों आदि में बच्चों को नियोजन को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित, 14 से 18 वर्ष के किशोरों का अधिसूचित खतरनाक क्षेत्रों में नियोजन प्रतिबंधित के संबंध में समझाईश दी जा रही है। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर 6 माह से 3 वर्ष की सजा अथवा 20 से 50 हजार रुपए तक जुमार्ना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। उक्त सूचना प्रत्येक संस्थान में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। बाल श्रम नियोजन संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबर 18002332197 पर भी की जा सकती है।

Next Story