छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय का वीडियो एडिट कर किया वायरल, पुलिस ने लिया एक्शन

jantaserishta.com
6 April 2024 8:48 AM GMT
मुख्यमंत्री साय का वीडियो एडिट कर किया वायरल, पुलिस ने लिया एक्शन
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भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर दिया।
रायपुर: सीएम विष्णुदेव साय के बयान को तोड़मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लगातार इस कार्य की निंदा कर रहे हैं और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज करवा रहे हैं।
इसी कड़ी में, सीएम विष्णुदेव साय के बयान को तोड़मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले अज्ञात आरोपी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई गई है। भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद अमित चिमनानी ने सीएम साय के बयान को तोड़मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले अज्ञात आरोपी के ख़िलाफ़ आईटी एक्ट, कुटरचना और नकारात्मक वीडियो वायरल करने की गैर जमानती धराओ में मामला दर्ज किया गया है।




राजनादगांव सिटी कोतवाली में नेता प्रतिपक्ष महंत के खिलाफ मामला दर्ज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधनसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के राजनादगांव में दिए गए बयान को गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया था। वहीं शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने महंत के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया। उल्लेखनीय है कि, चरणदास महंत ने तीन अप्रैल को राजनादगांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की नामांकन रैली के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर लाठी मारने वाला सांसद चुनने की अपील की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर छत्तीसगढ़ में भी भाजपाइयों ने आक्रामक रवैया अपनाया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाबी हमला करते हुए कहा था कि हिम्मत है तो पहले लाठी उन्हें मारें।
महंत कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्टार प्रचारक के खिलाफ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी सीधे एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए देश के मुख्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार दोपहर महंत के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया। इस पर राजनादगांव सिटी पुलिस ने धारा 506 के तहत महंत पर केस दर्ज कर लिया।


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