
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप निजी जमीन पर वृक्षों की कटाई से संबंधित नियमों का सरलीकरण कर दिया गया है । उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभावशील हो गए हैं । अब निजी जमीन में लगे वृक्षों की कटाई के लिए भूस्वामी को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा । नये नियम के अनुसार भूस्वामी के आवेदन पर उसकी जमीन में प्राकृतिक रूप से लगे वृक्ष की कटाई की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुशंसा कर सकेगा । उक्त वृक्ष की कटाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा से वन विभाग द्वारा कराई जाएगी । इसके अतिरिक्त यदि किसी भूस्वामी की जमीन पर वृक्ष उस भूस्वामी ने ही लगाया है तो वृक्ष की कटाई की अनुमति के लिए भूस्वामी को एक स्वघोषणा पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को देना होगा कि उक्त वृक्षारोपण मेरे द्वारा किया गया था ।इस स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा पर वृक्ष कटाई भूस्वामी करा सकता है । भूस्वामी की जमीन पर लगे वृक्ष की कीमत का 90 फ़ीसदी भुगतान वन विभाग द्वारा भूस्वामी को 1 दिन के भीतर किया जाएगा।
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