छत्तीसगढ़

चीफ जस्टिस के कड़े तेवर और तीखी टिप्पणी, अधिकारियों में हड़कंप

jantaserishta.com
19 Sep 2023 3:40 PM GMT
चीफ जस्टिस के कड़े तेवर और तीखी टिप्पणी, अधिकारियों में हड़कंप
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छत्तीसगढ़.
बिलासपुर: हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर और अन्य बड़े पदों पर अफसरों और सत्तारूढ़ दल के करीबियों के बेटे-बेटियों की नियुक्ति पर कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कड़ी टिप्पणियां की है। आज इस मामले में कुछ अतिरिक्त जानकारी नहीं आ पाई, जिसके कारण आगे सुनवाई कल होगी।
मालूम हो कि भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पीएससी 2022 के चयन में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और रेवड़ियों की तरह बांटे गए पदों की जांच की मांग की है। आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई करते हुए उन्होंने याचिका में दी गई 18 सफल प्रतिभागियों की सूची देखी और कहा कि यह जरूर हो सकता है कि किसी अफसर का कोई प्रतिभावान अभ्यर्थी शीर्ष पद पर चयनित हो सकता है लेकि यह संयोग बहुत गलत बात है कि पीएससी चेयरमेन के बेटे, राजभवन में सचिव आईएएस अधिकारी के बेटे-बेटी और सत्तारूढ़ दल के करीबी 18 लोग टॉप लिस्ट में हैं।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि आपने पीएससी के चेयरमैन को पार्टी क्यों नहीं बनाया? याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इससे अनुच्छेद 315 प्रभावित हो रहा है, इसलिए शामिल नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनकी (18 लोगों की) नियुक्ति रोक दीजिए। ऐसा कहते हुए वे ऑर्डर डिक्टेक्ट भी करने लगे। लेकिन इसी दौरान चीफ जस्टिस ने फिर जानना चाहा कि इनकी नियुक्ति हुई है या नहीं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील को स्पष्ट जानकारी नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टेटस जानना है कि नियुक्ति हुई है या नहीं। साथ ही यह भी कहा कि सिर्फ इन पर विचार करेंगे, बाकी नियुक्तियों पर नहीं, उनकी जिंदगी से क्यों खेलें। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अभी बहुत सी प्रक्रिया बाकी है, जिसमें ट्रेनिंग और शारीरिक परीक्षण शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इन 18 लोगों को भी प्रतिवादी बनाइये। पीएससी की ओर उपस्थित अधिवक्ता से चीफ जस्टिस ने जानना चाहा कि आपका क्या कहना है- उन्होंने कहा कि मैं निर्देश क्या हो रहा है, यह देख रहा हूं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कोई आदेश नहीं देते हुए कल इस मामले की आगे सुनवाई तय की है, जिसमें अन्य जरूरी जानकारी आने के बाद वे कोई आदेश देंगे।
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