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छत्तीसगढ़: लड़की से रेप का मामला, कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई

Nil dhankar
25 Oct 2022 10:52 AM IST
छत्तीसगढ़: लड़की से रेप का मामला, कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई
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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 16 साल की लड़की से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। युवक ने स्कूली छात्रा से पहले दोस्ती की थी। फिर उसके साथ शादी करने का वादा कर उसे भगाकर ले गया था। इस दौरान उससे दुष्कर्म किया और उसे छोड़ कर भाग गया। अब फास्टट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को सजा सुनाई है। मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है।

बिल्हा क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की लड़की दो मार्च 2017 से आठ मई 2020 तक अपने रिश्तेदार के घर में रह रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान मुंगेली जिले के मौंहाभाठा केसरूवाडीह निवासी राम खिलावन कुर्रे (27) से हुई। युवक ने उससे दोस्ती के बहाने बातचीत शुरू की। फिर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। नाबालिग लड़की भी उसकी बातों में आ गई। युवक ने उसके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। लड़की भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई।
फार्म हाउस में रखा और किया दुष्कर्म
इस बीच दो मार्च 2017 को राम खिलावन लड़की के घर गया और उससे शादी करने का झांसा देकर उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर उसे भगाकर ले गया। लड़की को वह फार्म हाउस में रखा, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। 24 घंटे तक उसे साथ रखने के बाद युवक ने उसे बेलसरी नाका के पास छोड़ दिया और उसे बाद में अपने घर लेकर जाने की बात कही। उसकी बात मानकर लड़की अपने रिश्तेदार के घर चली गई।
पांच मई 2020 को युवक उसे लेने के लिए रिश्तेदार के घर गया और लड़की को अपने घर ले जाकर दो दिन तक रखा रहा। अपने घर में भी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर, युवक के परिजनों ने दोनों को घर से निकाल दिया। तब युवक लड़की को दो दिन तक फिर फार्म हाउस में रखा। इस बीच वह लड़की को बिना बताए छोड़कर भाग गया। परेशान लड़की ने 27 मई 2020 को बिल्हा थाने में पूरी घटना की जानकारी दी और उसके खिलाफ केस दर्ज करा दी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने माना दोषी
आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। फास्टट्रैक कोर्ट में ट्रायल के दौरान आरोपी युवक को नाबालिग लड़की को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए दोषी ठहराया। केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
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