बालोद। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर ए.के.बाजपेयी को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बालोद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाजपेयी को तहसील बालोद, गुरूर, गुण्डरदेही, डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा के अंतर्गत उद्भूत अपील एवं पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन के प्रकरणों का निराकरण, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु जल क्षेत्र लीज पर प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन प्रकरणों के निराकरण, बंदोबस्त लेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, भू-अभिलेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, कतिपय वृक्षों का काटने की अनुमति, कतिपय वृक्षों को बिना अनुमति काटने संबंधी मामले, ईमारती लकड़ी को काटने की अनुमति, पॉच हजार वर्ग मीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्र के आवासीय कॉलोनी, परियोजना हेतु भूमि व्यपवर्तन, पॉच हजार वर्ग मीटर से अधिक सार्वजनिक, संस्थागत प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन, पॉच हजार वर्ग मीटर से तक चिकित्सा सेवाएॅ प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन, चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने संबंधी मामलों का निराकरण, शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना(रूपए 25 लाख से उपर 50 लाख तक), शासकीय कृषि योग्य भूमि से निजी भूमि की अदला-बदली संबंधी मामले, बंदोबस्त चालू रहने के दौरान राजस्व में कमी, सूचना का अधिकार में अपील अधिकारी, ऋण मुक्ति अधिनियम 1976, पट्टाधृृति अधिनियम 1984/1988 के अंतर्गत अपील के पुनरीक्षण के प्रकरणों का निराकरण, भू-अर्जन प्रकरणों में दस लाख तक मुआवजा प्रकरण का अनुमोदन करना इससे उपर के प्रकरण कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना, सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा बालोद अधिनियम समाप्ति उपरांत शेष अनुससंगिक कार्यवाही हेतु, रोस्टर के अनुसार निरीक्षण, जिले के सभी विभागों के कार्याें के समन्वय अधिकार, सूखा राहत एवं पुर्नवास शाखा केवल प्रशासनिक स्वीकृति हेतु नस्तियॉ कलेक्टर को प्रस्तुत होगी, नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो का निराकरण तथा पचीस सौ वर्ग फुट पट्टे के नवीनीकरण का कार्य, जिले के सभी विभागों के निरीक्षण रोस्टर प्राप्त करना एवं उनका पालन कराना, नगर भूमि सीमा शाखा, भाड़ा नियंत्रण शाखा, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, खाद्य विभाग से संबंधित कार्य, नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित कार्य, जिला विपणन संघ मर्या. विभाग से संबंधित कार्य सौंपा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित कार्य एवं विषय पर अंतिम निर्णय लेने के अधिकार भी सौंपा गया है:- सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि, अवकाश नगदीकरण, ग्रेज्युटी की राशि का अंतिम भुगतान स्वीकृति, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक एवं भू-अभिलेख विभाग स्तर तक के अधिकारियों, कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम, आंशिक अंतिम विकर्षण यात्रा भत्ता चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, जिला कार्यालय के समस्त शाखाओं के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति एवं समस्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अनुमति स्वीकृति, शस्त्र लायसेंस, फटाका एवं सिनेमा लायसेंस के नवीनीकरण के कार्य, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का अधिकार, विद्युत देयक, पीओएल, टेलीफोन एवं डाकतार संबंधी देयकों की स्वीकृति का अधिकार, लेखन सामग्री एवं अन्य आकस्मिक निधि से व्यय संबंधी देयक बीस हजार रूपए सीमा तक की स्वीकृति का अधिकार, अन्य कार्य:- जिला सत्कार शाखा के कार्य का पर्यवेक्षण, कानून व्यवस्था संबंधी वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियॉ जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत हांेगे, जिला विवाह अधिकारी जिला बालोद, अनुपयोगी डेड स्टॉक जो पॉच हजार रूपए का हो अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुए दो हजार रूपए तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, कलेेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासकीय कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डिप्टी कलेक्टर शिल्ली थॉमस को विभागीय जॉच अधिकारी, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक शाखा, आडिट निरीक्षण, आवक-जावक शाखा, लोक सेवा गारंटी, पासपोर्ट शाखा, चिप्स, च्वाइस एवं एन.आई.सी. शाखा, लोक सेवा केन्द्र, अल्प बचत शाखा, बीस सूत्रीय, पन्द्रह सूत्रीय, अल्पसंख्यक कल्याण शाखा, सचिव जिला साक्षरता समिति, नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, आंग्ल अभिलेखागार शाखा, अभिलेख कोष्ठ हिन्दी अभिलेखागार, सांख्यिकी जुडीशियल शाखा, सिविल सूट व्यवहार वाद, उच्च न्यायालय से संबंधि याचिका, बाल श्रमिक एवं बंधक शाखा, सूचना का अधिकार एवं जिला जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासकीय कार्योें का निर्वहन करेंगे।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, जिला जनगणना अधिकारी, जिला प्रोटोकॉल अधिकारी, राहत एवं बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, भूअर्जन शाखा, मुख्यमंत्री घोषणा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, मुख्यमंत्री सहायता कोष, जनसंपर्क शाखा, वरिष्ठ लिपिक शाखा एक, दो एवं तीन, शासकीय आवास आबंटन, कोआर्डिनेशन मीटिंग, राजस्व मोहर्रिर शाखा, कलेक्टर के वाहन, अन्य कार्य हेतु पीओएल पर्ची हस्ताक्षर करना, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगें।
डिप्टी कलेक्टर श्री अभिषेक दीवान को वित्त एवं स्थापना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं प्रशासनिक कार्य, भू अभिलेख शाखा, परिवर्तित भूमि शाखा, पेंशन प्रकरण, कलेक्टर प्रस्तुतकार शाखा, कोविड-19 से संबंधी समस्त कार्यों का संपादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगें।
डिप्टी कलेक्टर श्री सुब्रत प्रधान को मुख्यमंत्री जनचौपाल, जिला जनचौपाल, ग्राम सुराज, नगर सुराज, विकास यात्रा, पीजीएन, समय सीमा एवं शासन से प्राप्त शिकायतों का निराकरण, शिकायत शाखा, जिला सतर्कता अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, लायसेंस शाखा, प्रपत्र शाखा, मुख्यमंत्री संजीवनी सहायता कोष, जाति निवास एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जिला नाजरात शाखा, नोडल अधिकारी नगरीय निकाय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगें।
संयुक्त कलेक्टर श्री भूपेन्द्र कुमार अग्रवाल को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गुण्डरदेही (पुलिस अनुविभाग गुण्डरदेही, अंतर्गत थाना गुण्डरदेही, अर्जुन्दा एवं रनचिरई) जिला बालोद क्षेत्र के द.प्र.सं धारा 107/116, 109/110/145/97/98/133 के दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शंाति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगें।
डिप्टी कलेक्टर श्री रामसिंह ठाकुर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बालोद (पुलिस अनुविभाग बालोद, अंतर्गत थाना बालोद) जिला बालोद क्षेत्र के द.प्र.सं धारा 107/116, 109/110/145/97/98/133 के दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शंाति व्यवस्था कायम रखने, नोडल अधिकारी जिला खनिज न्यास, नजूल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगें।
डिप्टी कलेक्टर श्री ऋषिकेश तिवारी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, डौण्डीलोहारा (पुलिस अनुविभाग डौण्डीलोहारा- दल्लीराजहरा अंतर्गत थाना डौण्डी, महामाया, दल्लीराजहरा, डौण्डीलोहारा, देवरी, सुरेगॉव एवं चौकी पिनकापार, संजारी) जिला बालोद क्षेत्र के द.प्र.सं. धारा 107/116, 10़9/110/145/97/98/133 के दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शंाति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगें।
डिप्टी कलेक्टर श्री अमित कुमार श्रीवास्तव को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी गुरूर (पुलिस अनुविभाग बालोद अंतर्गत थाना गुरूर एवं चौकी कंवर) जिला बालोद क्षेत्र के द.प्र.सं. धारा 107/116, 109/110/145/97/98/133 के दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून तथा शंाति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासकीय कार्यों का निर्वहन करेंगें।