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फाइल फोटो
गाइडलाइन्स का उल्लंघन
छत्तीसगढ़: कांकेरः कोरोना वायरस से बचाव के लिए कांकेर जिले को 05 मई के प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला प्रशासन की टीम द्वारा लगातार विवाह समारोह का आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन करने की समझाईश दी जा रही है तथा निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के विवाह में शामिल होने पर चालान काटने की कार्रवाई भी किया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल रविवार को जिला प्रशासन की टीम द्वारा जिले के 57 विवाह समारोह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें अनुमति प्राप्त निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के विवाह समारोह में शामिल होने पर 02 लाख 95 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। कांकेर विकासखण्ड में 15, नरहरपुर विकासखण्ड में 04, चारामा विकासखण्ड में 05, भानुप्रतापपुर विकासखण्ड में 15, दुर्गूकोंदल विकासखण्ड में 02, अन्तागढ़ विकासखण्ड में 06 और कोयलीबेड़ा विकासखण्ड में 10 विवाह समारोहों की जिला प्रशासन की टीम द्वारा आकस्मिक जांच की गई, जिसमें निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के शामिल होने पर चालान की कार्रवाई किया गया।
कांकेर विकासखण्ड के ग्राम नारा में 25 हजार रुपए एवं ग्राम ठेलकाबोड़ में 20 हजार रुपए का चालान की कार्यवाही की गई। नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम डुडूमबहारा में 50 हजार रुपए , ग्राम बागोड़ में 01 लाख रुपए , ग्राम जुनवानी में 15 हजार रुपए तथा ग्राम साल्हेटोला में 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, वहीं चारामा विकासखण्ड के ग्राम कोटेला में आयोजित एक विवाह समारोह में कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का उल्लंघन पाये जाने पर 10 हजार रुपए कर जुर्माना लगाया जाकर भोज बंद कराया गया।
भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम चिल्हाटी में 05 हजार रुपए जुर्माना लगया गया तथा दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के ग्राम ईरागांव में कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का उल्लंघन पाये जाने पर वर-वधू दोनों पक्षों को 10 हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया गया। कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के ग्राम बारदा में 20 हजार रुपए के चालानी की कार्यवाही की गई।
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