छत्तीसगढ़। सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देषन में श्रम पदाधिकारी सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य में प्रभावषील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा-2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग अधिसूचना के अनुषरण में श्रमायुक्त रायपुर द्वारा निम्नानुसार अनुसूची में उल्लेखित दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों, कर्मचारियों के लिए मासिक, दैनिक वेतन की दरें निर्धारित की गई है, जो 01 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक देय होगी।
बताया गया है कि कृषि में नियोजन अनुसूची (क) में अकुशल वर्ग के लिए प्रतिदिन 257 रूपयें, अनुसूचित नियोजन भाग एक के 45 नियोजन अनुसूची (ख) में अकुषल हेतु 344.62 रूपये प्रतिदिन एवं प्रतिमाह अधिकतम 8960 रूपये, अर्द्धकुशल हेतु 369.62 रूपये प्रतिदिन एवं 9610 रूपये प्रतिमाह अधिकतम, कुषल वर्ग हेतु 399.62 रूपये प्रतिदिन एवं 10390 रूपये प्रतिमाह अधिकतम, उच्च कुषल वर्ग हेतु 429.62 रूपये प्रतिदिन एवं 11170 रूपये प्रमिमाह अधिकतम, इसी प्रकार विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के अनुसूची (ग) में अकुषल हेतु 298.67 रूपये प्रतिदिन एवं प्रतिमाह अधिकतम 8960 रूपये, अर्द्धकुषल हेतु 320.33 रूपये प्रतिदिन एवं 9610 रूपये प्रतिमाह अधिकतम, कुषल वर्ग हेतु 346.33 रूपये प्रतिदिन एवं 10390 रूपये प्रतिमाह अधिकतम, उच्च कुषल वर्ग हेतु 372.33 रूपये प्रतिदिन एवं 11170 रूपये प्रमिमाह अधिकतम देय होगी।