छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: लॉकडाउन में कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों की खैर नहीं, कलेक्टर ने दिए 15 दिनों तक सील करने का आदेश

Admin2
3 April 2021 2:59 PM GMT
छत्तीसगढ़: लॉकडाउन में कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों की खैर नहीं, कलेक्टर ने दिए 15 दिनों तक सील करने का आदेश
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छत्त्तीसगढ़। 6 अप्रैल से होने वाले लाकडाउन के चलते बाजार में कालाबाजारी की स्थिति न हो, इसके लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देश पर दुर्ग एसडीएम श्री विनय पोयाम ने व्यापारिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में श्री पोयाम ने कहा कि लाकडाउन 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगाया गया है। लोग एक सप्ताह के लिए जरूरतों का सामान खरीदेंगे, इसमें व्यवस्था बनाने की जरूरत है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरत भर का सामान खरीदें। अनुपात से अधिक मात्रा में सामग्री खरीदने वाले उपभोक्ता से इसका कारण पूछें और वास्तविक आवश्यकता होने पर इसे बेचें अन्यथा कालाबाजारी की स्थिति होगी।

एसडीएम ने बैठक में कहा कि खाद्य विभाग की टीम नियमित रूप से बाजार की मानिटरिंग करेगी और औचक रूप से जाँच करेगी। इसके साथ ही अधिक दाम पर चीजें बेचे जाने की शिकायत मिलने पर भी मौके पर पहुँचकर कार्रवाई करेगी। एसडीएम ने कहा कि दुकानों में सघन जाँच और मानिटरिंग की जाएगी। यदि एमआरपी से अधिक में बेचे जाने की शिकायत मिलती है तो दुकान लाकडाउन के बाद 15 दिनों तक सील की जाएगी।

बैठक में खाद्य नियंत्रक श्री दीपांकर भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग ने पूरे जिले में सघन मानिटरिंग के लिए दस्ता बनाया है। दुर्ग में श्री आनंद मिश्रा और भिलाई में श्री अत्रि से कर सकते हैं शिकायत- एमआरपी से अधिक कीमत में सामान बेचने की शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं। दुर्ग क्षेत्र की शिकायतें श्री आनंद मिश्रा देखेंगे, इनका मोबाइल नंबर 9329509510 है। भिलाई क्षेत्र की शिकायत श्री टीएस अत्रि देखेंगे, इनका मोबाइल नंबर 98271-93180 है।

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