फाइल फोटो
गुंडरदेही। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में थाना छुईखदान निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया। मामले में पिछले 7 अक्टूबर 2019 को अर्जुन देवार उम्र 21 वर्ष छुईखदान जिला राजनांदगांव द्वारा अर्जुंदा थाना अंतर्गत निवासी नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर तकरीबन 1 वर्ष तक दैहिक शोषण किया। प्रार्थिया नाबालिग होने से पीड़िता के पिता द्वारा रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम कर प्रथम दृष्टया अपराध क्रमांक 191 / 2020 धारा 383 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। मामले में पुलिस अधीक्षक बालोद जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीआर पोर्ते के मार्गदर्शन उप पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में थाना प्रभारी अर्जुंदा कुमार गौरव साहू, सहायक उप निरीक्षक देव कुमार कोर्राम, आरक्षक प्यारे लाल साहू, लीलेशवरी देवांगन की एक टीम गठित कर तत्काल कार्रवाई करते हुए छुईखदान जिला राजनांदगांव से आरोपी के पास से नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर सत्र न्यायालय बालोद में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर बालोद जेल भेजा गया।