छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के खुलने व बंद होने की समय-सीमा समाप्त, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Admin2
16 July 2021 10:46 AM GMT
छत्तीसगढ़: धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के खुलने व बंद होने की समय-सीमा समाप्त, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
x

कोण्डागांव जिला कार्यालय से जारी विज्ञप्ति अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1772/रीडर/जि0दण्ड0/2021 कोण्डागांव दिनांक 29.06.2021 के द्वारा सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, मदिरा दुकानें, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, पार्क, जिम व गं्रथालय, पर्यटन स्थल, समस्त धार्मिक/पूजा स्थल, कोचिंग क्लासेस एवं ट्यूशन सेंटरों इत्यादि रविवार सहित उनके प्रचलित समय से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त उल्लेखित समस्त प्रतिष्ठानो कोें प्रतिदिवस रात्रि 8 बजे बंद करने की बाध्यता को समाप्त करते हुए उनके प्रचलित समय तक संचालित करने की अनुमति दी गई है।

Next Story