छत्तीसगढ़। तहसीलदार मूलचंद चोपड़ा द्वारा अवैध रूप से धान का भंडारण करने वाले दो लोगों पर कार्यवाही की गई है। इनके पास से लगभग 49 कट्टा अवैध धान बरामद हुआ। मंडी अधिनियम के तहत जुर्माना की कार्यवाही की गयी। की गई कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार सर्वश्री देवेंद्र नेताम और सूरज बछोर मौजूद थे। तहसीदारो को सूचना मिली कि कुछ मंझले धान लायसेंसधारी सीमा से अधिक धान का भंडारण क़र रहे है। पुख़्ता जानकारी के आधार पर ग्राम भोरिंग में साहू ट्रेडर्स के दुकान से 37 कट्टा और राम अछोली में झम्मन किराना दुकान से 22 कट्टा अवैध धान की जब्ती की गई। अवैध रूप से भंडारण किया जाना पाया गया।
वहीं आज महासमुंद ज़िले की पिथौरा तहसील के अंतर्गत मंडी सचिव गिरधारी अग्रवाल के नेतृत्व मे मंडी कर्मचारियों ने मण्डी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए ग्राम तरेकेला मे फुटकर विक्रेता शंकर लाल नायक के यहा स्टॉक निर्धारित मात्रा से अधिक पाए जाने पर 70 बोरा धान जब्त किया गया है। जिसका मानक वजन 28 क्विंटल है। फुटकर व्यापारी के द्वारा दस्तावेज का सही संधारण नही किया गया और अपनी क्षमता से अधिक भण्डारण किए जाने पर अधिक मात्रा को जब्त कर मण्डी अधिनियम के तहत् कार्रवाई की गई। अभी तक कृषि उपज मण्डी पिथौरा के अधिकारियांे के द्वारा तहसील पिथौरा के अन्तर्गत कुल 11 प्रकरण मण्डी अधिनियम के तहत बनाए गए हैं और 228.40 क्विंटल धान की जब्ती की गई है। इस प्रकार ज़िले में आज 119 कट्टा अवैध धान भंडारण करने पर जप्त क़र कार्रवाई की गई।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसम्बर से शुरू हुई है। महासमुंद जिला राज्य की सीमावर्ती जिला होने के कारण अन्य राज्यों से अवैध धान परिवहन की आशंका बराबर बनी रहती है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में ज़िले में तहसीलदार, थाना प्रभारी, खाद्य निरक्षक की संयुक्त उड़नदस्ता टीम का गठन कर अवैध धान परिवहन और अवैध धान भंडारण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। ओड़िशा सीमा पर बसे गांव आदि पर अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए जांच नाका भी बनाए गए है । नाकों पर संबंधित अधिकारी बराबर नज़र और निरीक्षण कर रहे है ।