छत्तीसगढ़: शिक्षक ने छात्रा के साथ अकेले में की गंदी हरकत, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

दुर्ग: दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज बड़ा फैसला देते हुए ट्यूशन टीचर को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया हैं।ट्यूशन पढ़ने आयी छात्रा से ट्यूशन टीचर द्वारा पहले सम्बंध बनाने फिर उसे गर्भपात के लिये गोली खिलाने से छात्रा की मौत हो गयी थी। मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने आरोपी ट्यूशन शिक्षक को आज शनिवार को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार घटना दुर्ग के छावनी थाना क्षेत्र की है।
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