कोरिया। कलेक्टर एस0एन0राठौर द्वारा श्री रामऔतार यादव सहायक ग्रेड 02 एकीकृत बाल विकास परियोजना खड़गवां जिला कोरिया को वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप मे ंछत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (2) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
एकीकृत बाल विकास परियोजना खड़गवा के परियोजना अधिकारी के द्वारा श्री यादव द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें सहायक ग्रेड 02 श्री रामऔतार यादव के द्वारा यात्रा भत्ता, आकस्मिक निधि, फ्लैक्सी फण्ड एवं भवन किराया में लाखों रूपये का घोटाला के संबंध में जॉच की गई है। प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के अनुसार श्री यादव तत्कालीन सहायक ग्रेड 02 द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के यात्रा भत्ता, मानदेय राशि अधिक जमा किया गया है एवं श्रीमती सरस्वती मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र सेमरपारा ग्राम धवलपुर परियोजना खड़गवां द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2013 को कार्यकर्ता पद से त्याग पत्र दिया गया है। इसके बाद भी इनके खाते में दिनांक 20.09.2014 से 05.10.2015 तक कुल राशि 2.73.940 (दो लाख तिहत्तर हजार नौ सौ चालीस रूपये) पाया गया। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना सोनहत जिला कोरिया में निर्धारित किया जाता है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।