छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट ऐसे करें आवेदन, अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक

Nilmani Pal
1 Oct 2022 4:59 AM GMT
छत्तीसगढ़: स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट ऐसे करें आवेदन, अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक
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कोरबा। शिक्षा सत्र 2022-23 में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, आई.टी.आई., नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, डाईट आदि संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाईन आवेदन 25 अक्तूबर 2022 तक मंगाए गए हैं। जिले में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों की महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश विलंब से प्रारंभ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के फलस्वरुप तिथि में वृद्धि की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो राज्य शासन द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, उनका पंजीयन स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई ऑनलाइन पोर्टल http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर किया जाना है।

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना नहीं पड़ेगा। अनुसूचित जाति वर्ग के सभी विद्यार्थियों को केवल राज्य पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। पूर्व में जिन विद्यार्थियों द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन किया जा चुका है उन विद्यार्थियों को भी पुनः राज्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वर्ष 2021-22 से छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है। पीएफएमएस द्वारा आधार आधारित भुगतान की जा रही है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार से लिंक बैंक खाता नंबर की जानकारी देनी होगी।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग माया वारियर ने बताया कि सभी कालेजों के विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नये आवेदन एवं नवीनीकरण के आवेदन राज्य के पोर्टल पर स्वीकार किये जायेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ड्रॉफ्ट प्रपोजल 31 अक्तूबर 2022 तक लॉक कर दिये जायेंगे तथा सेंकशन ऑर्डर 10 नवंबर 2022 तक लॉक कर दिए जाएंगे। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि महाविद्यालयांे के प्राचार्यों और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को अपने संस्था के सभी पात्र विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गयी है। किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति से वंचित रहने पर संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।


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