छत्तीसगढ़

15 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल का होगा गठन

Nilmani Pal
28 Nov 2024 9:47 AM GMT
15 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल का होगा गठन
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रामावतार अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में 15 दिनों के भीतर एक अन्य सदस्य (अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति का अधिकार /अपर कलेक्टर) की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

सरकार के द्वारा देश के अन्य प्रदेश की तरह वक़्फ़ ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसमें वक़्फ़ सम्पत्ति और उनसे जुड़े विवाद का निबटारा किया जाता है। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल वक़्फ़ एक्ट 1995 की धारा 83 के तहत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर गठन करती है। इसी तरह कई ट्रिब्यूनल सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल (SAT) सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT), कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT), नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), कम्पटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल (COMPAT), सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) आदि होते हैं।

15 दिन के भीतर नियुक्ति करने के आदेश - कई मामले पेंडिंग हैं। इसी से पीड़ित होकर रामावतार अग्रवाल हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य वक़्फ़ बोर्ड को आदेश दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में 15 दिनों के अंदर एक अन्य सदस्य (अपर कलेक्टर) की नियुक्ति की जाए।


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