छत्तीसगढ़: धारा 144 लागू, 9 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू
दंतेवाड़ा: राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा आदेश प्रसारित किया गया है