छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: दोषी पाए गए सरपंच और उपसरपंच, सीईओ ने किया बर्खास्त

Admin2
30 July 2021 3:12 PM GMT
छत्तीसगढ़: दोषी पाए गए सरपंच और उपसरपंच, सीईओ ने किया बर्खास्त
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राजिम। ग्राम पंचायत सिंधौरी की सरपंच व उपसरपंच को जांच के बाद दोषी मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने पंचायत राज अधिनियम के तहत धारा 40 के अंतर्गत बर्खास्त करने की कार्रवाई की। दोनों पर गांव के पंचों ने मनमानी करने और पंचायत के हर काम में अपने पतियों की दखलअंदाजी करने का आरोप लगाया था। इस पर जांच के बाद कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पक्षियों एवं दस्तावेजों के परिशीलन के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फिंगेश्वर ने सरपंच व उपसरपंच को बर्खास्त किया।

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