छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: शादी का झांसा देकर नाबालिग का किया रेप, आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
25 Sep 2021 2:48 PM GMT
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिश्रामपुर। तीन माह पूर्व किशोरी को भगा ले जाने एवं शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करने के मामले में बिश्रामपुर पुलिस ने गांव के ही आरोपित अजय उर्फ छोटू विश्वकर्मा को दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट की धारा के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपित से बरामद किशोरी को बाल कल्याण समिति सूरजपुर के समक्ष पेश कर दिया है।
मामला समीपस्थ ग्राम का है। बताया गया कि गांव की 17 वर्षीय किशोरी विगत 28 जून को तड़के घर से अचानक लापता हो गई थी। उसके परिजनों ने उक्त आशय की सूचना बिश्रामपुर थाना में देते हुए गांव के ही अजय उर्फ छोटू विश्वकर्मा पर उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था बिश्रामपुर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धारा 363, 366 के तहत अपराध दर्ज कर लापता किशोरी की पतासाजी प्रारंभ कर दी थी।
इसी बीच शनिवार को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित अजय उर्फ छोटू विश्वकर्मा लापता हुई किशोरी को लेकर ग्राम सोनपुर के पंडो पारा बांस बाड़ी तरफ घूम रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुभाष कुजूर के निर्देश पर एएसआई कमल बनर्जी, राजाराम राठिया ने महिला आरक्षक आलती राजवाड़े के साथ सोनपुर के पंडो पारा बांस बाड़ी में दबिश देकर लापता किशोरी एवं अजय उर्फ छोटू विश्वकर्मा को धर दबोचा।
बरामद किशोरी के बयान पर पुलिस ने आरोपित अजय उर्फ छोटू पिता मुन्ना राम विश्वकर्मा 20 वर्ष के विरुद्ध धारा 363, 366, 366 (के), 376 (2) (ढ़) एवं पाक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए सूरजपुर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में सूरजपुर जेल भेज दिया गया।
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