छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

jantaserishta.com
18 Dec 2021 9:03 AM IST
छत्तीसगढ़: रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला
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लड़की की दादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की अदालत ने 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में 36 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दुर्ग जिले के विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि जिले की अपर सत्र न्यायाधीश सरिता दास की अदालत ने 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में धिरपाल पारधी उर्फ लंबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वर्मा ने बताया कि आठ नवंबर, 2018 को लड़की की दादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह छह और सात तारीख की रात में अपने पति के साथ दीपावली पूजा के लिए फूल बेचने गई थी तब लड़की अपनी बहनों के साथ पारधी के घर पर सो गई थी। किशोरी पारधी को चाचा कहकर संबोधित करती थी।
शिकायत के अनुसार किशोरी जब घर में थी तब पारधी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। वर्मा ने बताया कि बालिका की दादी की शिकायत पर पुलिस ने पारधी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदातल में पेश किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने पारधी को आजीवन कारावास और पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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