छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. यह सजा भाटापारा न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने सुनाई है. उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जिससे की दोबारा कोई भी ऐसा अपराध करने से बचे. जानकारी के मुताबिक सुहेला थाना क्षेत्र में परिजनों ने 18 मार्च 2019 को नाबालिग बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. तात्कालीन एसआई रोशन राजपूत ने मामले की गंभीरता लेते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच शुरु की. जिसके बाद पुलिस ने मुंगेली जिले के जरहागांव से नाबालिग को बरामद किया. उसका अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
नाबालिग पीड़िता, उसके परिवार के बयान और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट में करीब डेढ़ साल से भी अधिक समय तक शासकीय अधिवक्ता न्याजी खान और बचाव पक्ष के वकील के साथ बहस चली. सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू ने आरोपी सूरज खाण्डेकर पर लगाए गए सभी आरोपो को सही पाया. उसके बाद आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.