छत्तीसगढ़/कोण्डागांव। शाला एवं महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2020-21 की आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों एवं परीक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत् सम्पूर्ण जिले में 01 फरवरी से 31 मई 2021 तक की अवधि में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम में परिभाषित कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 "घ" के अनुसार अधिनियम की धारा 7 के उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु नगर दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी केशकाल को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।