छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: पटवारी की सेवा समाप्त...डिप्टी कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Admin2
3 Jan 2021 9:15 AM GMT
छत्तीसगढ़: पटवारी की सेवा समाप्त...डिप्टी कलेक्टर ने जारी किया आदेश
x
बड़ी खबर

बीजापुर। कूट रचना कर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले पटवारी की सेवा समाप्त करने का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)भोपालपटनम ने आदेश जारी किया है। बता दें कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले पटवारी राजू प्रसाद शाह की उमेश पटेल ( डिप्टी कलेक्टर) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भोपालपटनम ने शिकायत के आधार पर जांच की। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर पटवारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है। एक माह पूर्व सूचना देकर ब्लॉक मुख्यालय तहसील कार्यालय आवापल्ली में अटैच कर दिया गया है।सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार फर्जी जाति प्रमाण पत्र से संबंधित प्राप्त जानकारी को लेकर शिकायत घनश्याम यादव पत्रकार बीजापुर ने भोपालपटनम में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को 27 नवंबर 2020 को की। सामान्य जांच प्रक्रिया 27 नवंबर को प्रारंभ हुई। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत शिकायत के विरुद्ध पटवारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया गया। पटवारी की ओर से 9 दिसंबर 2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया।

जवाब में पूर्वजों के नाम पर कृषि भूमि नहीं होने का और स्थाई जाति प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय बीजापुर से 2006 में व स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीजापुर कार्यालय से 2007 में बनने का लेख किया गया। शिकायतकर्ता का बयान अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 9 दिसंबर 2020 को दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का अभियुक्त पटवारी व अधो हस्ताक्षरकर्ता की ओर से किया गया प्रति परिक्षण भी दर्ज किया गया। मामले में 31 दिसंबर 2020 को तहसीलदार उसूर से जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के विषय में जानकारी मांगी गई। जवाब में कार्यालय तहसीलदार के पत्र 1 जनवरी में पता चला कि इनके जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। पटवारी राजू साह के जाति प्रमाण पत्र के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जांच के दौरान प्रकाश में आए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र कूट रचित होने के कारण प्रारंभ से ही शून्य है। पटवारी की सेवा को 2 फरवरी 2021 से समाप्त किया गया है। आदेश के साथ पटवारी राजू शाह को उनकी सेवा समाप्ति के 1 माह पूर्व सूचित किया गया है। आगामी 1 माह की अवधि में पटवारी तहसील कार्यालय में रहकर तहसीलदार के आदेशानुसार कार्यरत रहेंगे ।







Next Story