छत्तीसगढ़: जंजीर खींचकर ट्रेन रोकना यात्रियों को पड़ा महंगा, रेलवे ने लगाया भारी भरकम जुर्माना
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बिलासपुर। जायज कारण के बिना जंजीर खींचकर ट्रेन रोकना यात्रियों को महंगा पड़ रहा है। दो साल के आंकड़ों पर गौर करें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों रेल मंडल बिलासपुर, रायपुर व नागपुर में 1,241 को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस दौरान आरोपित यात्री हो या स्वजन उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। अर्थदंड के अलावा छह माह कारावास की सजा भी है।
पर यात्रियों को इस मुसीबत से बचाने के लिए केवल अर्थदंड किया गया। दरअसल ऐसे मामलों पर पैनी नजर रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को विशेष निर्देश है। इसके साथ ही प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के अमिय नंदन सिन्हा के दिशा-निर्देश में अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें जंजीर खींचने वालों पर कार्रवाई और समझाइश भी देते हैं। चलती गाड़ी मंे जंजीर खींचकर घबराहट में उतरने के कारण पैर फिसलने का डर रहता है। इसकी वजह से कई बार घटनाएं भी हो चुकी हैं। इससे जान माल की क्षति होने का हमेशा खतरा रहता है।