छत्तीसगढ़। जांजगीर-चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने जिले सभी अनुविभाग के एसडीएम की जिम्मेदारी यथावत रखी है। आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर सुश्री लीना कोसम को जांजगीर, चांपा, पामगढ़ सक्ती, डभरा अनुभाग के अंतर्गत भू राजस्व संहिता के अधीन मौलिक एवं अपील/पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण प्रकरण से प्रत्येक सातवें प्रकरण (पंचायत अधिनियम 1993 के प्रकरणों को छोड़कर) को न्यायालय कलेक्टर को प्रेषित करेंगी। लिंक कोर्ट सक्ती में भी अपनी अधिकारिकता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अपील एवं मूल प्रकरणों की सुनवाई हेतु स्वीकार करेंगी। प्रत्येक बुधवार व शनिवार को कार्यालयीन समय में लिंक कोर्ट सक्ती में उपस्थित रहेंगी। (प्रत्येक सातवें प्रकरण को न्यायालय कलेक्टर को प्रेषित करेंगी। पंचायत अधिनियम 1993 के धारा 91 के प्रकरणों को छोड़कर ) इसके अलावा सभी प्रशासनिक कार्य/दायित्व एवं निर्णय के दैनिक प्रकृति के कार्य (स्वीकृति, अनुशासनिक कार्य एवं स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर) निर्धारित सीमा के अंतर्गत शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने का दायित्व सौंपा गया है। अपने प्रभाव क्षेत्र के सीलिंग अपील के प्रकरणों का निराकरण, इसके अलावा स्थापना, वित्त शाखा, नाजरात/मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर समय अवधि में भिजवाने, शिकायत एवं सतर्कता शाखा, अधीक्षक शाखा, समय सीमा में दर्ज पत्रों की समीक्षा, जिला कार्यालय के लिए आहरण संवितरण अधिकारी, छत्तीसगढ़ वित्त नियमों 100 के अंतर्गत 5000 तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति। उप जिला अध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयको की स्वीकृति, जिला स्थापना के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्तर तक के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता देयको एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, जिला स्थापना के डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि, जिला स्थापना के सेवा निवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि, परिवार कल्याण, समूह बीमा योजना के प्रकरणों का निराकरण, जिला कार्यालय के सहायक एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के साठ दिनों तक कि अर्जित अवकाश की स्वीकृति, लाइसेंस शाखा, खाद्य शाखा, जिला कार्यालय के वाहनो की मरम्मत के लिए वर्ष में शासन के निर्धारित सीमा में व्यय की स्वीकृति की जिम्मेदारी दी गयी है। सांख्यलिपीक शाखा, नजूल नवनीकरण अपीलीय अधिकारी सूचना के अधिकार, विशेष विवाह, अधिकारी, जिला न्यायालय से समन्वय, छत्तीसगढ़ निपेक्ष के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005, विद्युत मंडल, पुलिस, विभागीय जांच अधिकारी, प्रपत्र लेखन सामग्री शाखा, जल उपभोक्ता सिंचाई प्रबंधन समिति निर्वाचन, बंधन श्रमिक, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राहत एवं आपदा प्रबंधन एवं समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर को स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान व साक्षर भारत, महिला एवं बाल विकास विभाग, कौशल विकास उन्नयन, केपीआई नोडल अधिकारी, नरवा गरवा, घुरवा, बाड़ी के नोडल अधिकारी होंगे। कलेक्टर द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
संयुक्त कलेक्टर सचिन भूतड़ा को लोक सेवा केंद्र चॉइस परियोजना, भूबंटन शाखा, नजूल शाखा, प्रोटोकॉल शाखा, सामान्य स्थानीय निर्वाचन, भारतनेट, चिप्स, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवहार शाखा एवं कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।
संयुक्त कलेक्टर अनुपम तिवारी - राज्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार, अल्प संख्यक आयोग, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग एवं अन्य आयोग से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, ब्रिक्स शाखा , बैंक वसूली, जिला अभिलेख प्रकोष्ठ, नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्य एवं कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।
डिप्टी कलेक्टर श्री के एस पैकरा को आवास आवंटन, शिकायत/पीजीएन पोर्टल में दर्ज प्रकरणों पर कार्रवाई, भू अर्जन शाखा, कलेक्टर जनदर्शन, जनसंवाद से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई, मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, मुख्यमंत्री चैपाल से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई, सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्र, मुख्यमंत्री घोषणा, परियोजना अधिकारी शहरी विकास शाखा, एवं कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।
डिप्टी कलेक्टर श्री रामकुमार कृपाल -वीडियो कांफ्रेंस, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास, जिला साक्षरता मिशन, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जिला वक्फ बोर्ड कमेटी देव स्थान एवं पुनर्वास शाखा, जनगणना शाखा, बीस सूत्रीय शाखा, जिला कोषालय, नगर सेना, आवक जावक शाखा, विशेष पहचान पत्र, भू अभिलेख शाखा, भू अभिलेख चकबंदी एवं बंदोबस्त एवं खरीफ-रबी फसल कार्यक्रम निर्धारण, पेपर कटिंग पर कार्यवाही, व्यपवर्तन, सूचना का अधिकार (जन सूचना अधिकारी), राजस्व आंकिक शाखा, मोहर्रीर शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व, सहायक अधीक्षक समान्य, रीडर टू कलेक्टर, रेडक्रॉस, राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 6-4 के प्रभारी अधिकारी, लोक सेवा गारंटी, सीटीजन चार्टर, पर्यटन, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, अल्प बचत, वरिष्ठ लिपिक, अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक, सहायक वरिष्ठ लिपिक और कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्यों की जिम्मेदारी दी गयी है।
डिप्टी कलेक्टर श्री सुमित कुमार गर्ग - शिकायत/पीजीएन पोर्टल में दर्ज प्रकरणों पर कार्रवाई, कलेक्टर जनदर्शन, जनसंवाद से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई, मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, मुख्यमंत्री चैपाल से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई, सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्र, चलित सत्यापन और कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्यों की जिम्मेदारी दी गयी है।