छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: शादी और अंत्येष्टि में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन

Admin2
23 March 2021 9:31 AM GMT
छत्तीसगढ़: शादी और अंत्येष्टि में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन
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छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सहित जिले में भी अनेक प्रयास किया जा रहे हैं। इस बीच दुर्ग कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार

सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन/जुलूस/रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगे।

सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम/ सार्वजनिक सभा- धार्मिक/सामाजिक/राजनैतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।

धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिये खुले रहेंगे ।

किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा ।

शादी/अंत्येष्टि/दशगात्र/चालिसवां में केवल 50 व्यक्तियो को शामिल होने की अनुमति रहेगी।

सभी प्रकार के स्पोर्ट्स/खेलकूद/इवेंट्स के कार्यक्रम/आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

होटल/रेस्टॉरेंट/ मैरिज प्लेस/क्लब/कॉलोनी/एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा ।

पूर्व निर्धारित एवं नये कार्यक्रमों के लिये भी अनुमति अनिवार्य होगी ।



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