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ये है पूरा मामला
छत्तीसगढ़। कवर्धा जिले के कृषि विभाग के एक अधिकारी को वाट्सअप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना महँगा पड़ गया। ग्राकृवि अधिकारी एनके चौरसिया मुख्यालय रेंगाखार कला विकासखंड बोड़ला ने विभाग के बने वाट्सअप ग्रुप में आपत्तिजनक टिप्पणी की,इस ग्रुप में अधिकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार टिप्पणी की गई वह उद्दंडता एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पस्ट उल्लंघन होने के फलस्वरूप छतीसगढ़ सिविल सेवा 1966 के अंतर्गत दंडनीय है। इसके कारण एनके चौरसिया को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। लेकिन पहले नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। दूसरे नोटिस के जवाब असन्तुष्ट पाया गया। इसके कारण ग्राकृवि अधिकारी एनके चौरसिया को निलंबित कर दिया गया।
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