छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: अवैध प्लाटिंग करने वाले 79 लोगों को नोटिस...जिला-प्रशासन ने 15 दिन के अंदर मांगा जवाब

Admin2
13 Nov 2020 9:09 AM GMT
छत्तीसगढ़: अवैध प्लाटिंग करने वाले 79 लोगों को नोटिस...जिला-प्रशासन ने 15 दिन के अंदर मांगा जवाब
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छत्तीसगढ़। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के बलौदाबाजार, भाटापारा एवं सिमगा निवेश क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वाले 79 लोगों को नोटिस जारी की गई है। इसमें भाटापारा के 41, सिमगा के 10 और भाटापारा के 28 विकासकर्ता शामिल हैं। नगर एवं ग्राम निवेश एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण में अवैध विकासकर्ताओं ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये। उन्हें नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन की मोहलत प्रदान की गई है। अन्रूथा अवैध विकासकर्ताओं को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम- 1973 की धारा 37 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। संबंधित अवैध विकासकर्ता प्रकाशित खबर को सूचना मानकर अपना जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत आने वाले निवेश क्षेत्र बलौदाबाजार के ग्राम बलौदाबाजार के अश्वनी पिता धनदराम, मुन्ना लाल पिता काशीप्रसाद सोनार, कैलाश पिता अशोक पंजवानी, केशव पिता कांशी प्रसाद सोनार, दिलीप पिता बृजलाल सोनार, ज्योति पति दिलीप सोनार, शंकर पिता खुशाल दास गुरमयानी, शकुन पिता रामचंद, शालिन पिता दिलीप सोनार, अखिलेश पिता शंकर, किरण रोहरा पति रोहरा, कंचन पिता शंकर गुरयानी, माधुरी रानी पति कन्हैया सोनार, धमेन्द्र पिता जागेश्वर केशरवानी, कुशाल पिता जगदीश वर्मा, रमेश पिता लेड़गू, इंद्र कुमार पिता भंवरी लाल जैन, आकाश पिता उत्तम अग्रवाल, कमल नारायण पिता देवेन्द्र सिंह, शिव नारायण पिता अनंतराम सोनी, केशव प्रसाद पिता कांशी प्रसाद सोनी, सपन पिता जागेश्वर, शिव शर्मा पिता महेश शर्मा, किशोर पिता बेदराम सेन, नरेन्द्र कुमार पिता गणेश प्रसाद केशरवानी, कमला पति उत्तम अग्रवाल, संदीप पिता शीतला प्रसाद गुप्ता, प्रमोद पिता अबीर चंद केडिया, दुकलहा पिता तिजउ, मोहन पिता राजू राम साहू, विवेक आनंद पिता अशोक तिवारी, कमलेश पिता छोटेलाल विश्नोई, जितेन्द्र पिता जागेश्वर केशरवानी, विनय पिता भगवानदीन, पार्वती पिता पुरूषोत्तम और शैलेष पिता शीतला प्रसाद गुप्ता शामिल हैं।

सिमगा निवेश क्षेत्र के ग्राम सिमगा के राजकुमार पिता उधोमल, राजकुमारी पति अशोक ठाकुर, विरेन्द्र पिता कुंज राम, रंजना पति विनोद कुमार सोनी, प्रतीक्षा पति अखिलेश तिवारी, लक्ष्मी पति अत्री शर्मा, मो. सलीम पिता दिलावर, अत्री शर्मा पिता परसराम शर्मा, संजय पिता कुंवरलाल एवं भाटापारा निवेश क्षेत्र के ग्राम अवरेठी के अमन पिता गौरी शंकर शर्मा, दीपचंद पिता प्रताप चंद अग्रवाल, श्याम सुंदर पिता गोविन्द राम आर्य, नरेन्द्र कुमार पिता ईश्वर दास भोजवानी, शंभु भाठ, किशन भाठ पिता पंना लाल भाठ, राजमणी पिता पुरन लाल मिश्रा, दीपाली पिता मुरलीधर कल्याणी, नवीन चंद पिता प्रेमचंद व ग्राम पेण्डरी के आनंद राम पिता पंचराम यदू, राम करण पिता मंहगू यदू, प्यारे लाल पिता पंचराम यदू, मधु पति मदन अग्रवाल एवं ग्राम तरेंगा के गोपाल पिता रामदयाल यदू, सेवा राम पिता हीरा सिंह तथा ग्राम पटपर के दिनेश पुंशी पिता लेखराज पुंशी, रमेश कुमार पिता खोरबहरा वर्मा, सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एवं डेव्हलपर्स संचालक दिनेश पुंशी पिता लेखराज, कौशिल्या देवी पति सुशील कुमार शुक्ला, सतीश कुमार पिता जगदीश अग्रवाल, नवीन, रेशम, शारदा पिता टहल दास, रोशन लाल पिता मंधन दास तथा ग्राम खोलवा के फत्तेचंद पिता राम जी लाल भूषाणिया, हरिवंश कृषि फार्म एण्ड फारेस्ट्री प्रा. लि. संचालक सुशील पिता फत्तेचंद भूषाणिया, हरिवंश कृषि फार्म एण्ड फारेस्ट्री प्रा. लि. संचालक नरेन्द्र कुमार पिता मातादीन भूषाणिया, सुशील कुमार भूषाणिया पिता फत्तेचंद भूषाणिया, श्रद्धा देवी पति नरेन्द्र कुमार भूषाणिया, नवल कुमार पिता सुशील कुमार भूषाणिया, नरेन्द्र पिता मातादीन भूषाणिया द्वारा अवैध प्लाटिंग किये जाने के फलस्वरूप नोटिस जारी किया गया है।

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