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छत्तीसगढ़; आरक्षक की याचिका पर DGP को नोटिस जारी, जानें पूरा मामला

Nilmani Pal
25 Jan 2022 1:09 AM GMT
छत्तीसगढ़; आरक्षक की याचिका पर DGP को नोटिस जारी, जानें पूरा मामला
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छग न्यूज़

बिलासपुर। माओवादी विरोधी अभियान में शामिल होकर उत्कृष्ट कार्य करने के बाद भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन न मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान हाई कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और अन्य संबंधित अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें, कि याचिकाकर्ता हरि राम मंडावी कोंडागांव जिले में वर्तमान में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं. ये 1 जून 2021 को माओवादी विरोधी अभियान में हिस्सा लिए थे. इसमें 2 नक्सली मारे गए थे. इस घटना में लगभग 39 पुलिस फोर्स के जवान शामिल थे. इसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के भी कुछ जवान थे.

इन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए जाने का प्रावधान पुलिस रेगुलेशन में हैं. फोर्स के कुछ जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए जाने की प्रक्रिया भी की गई, जिन्होंने नक्सल ऑपरेशन के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया था. याचिकाकर्ता भी उनमें से एक था, जिसने इस घटना के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया, लेकिन इसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से वंचित रखा गया. इसी को आधार बनाकर हरिराम ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की.

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