छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: तहसील कार्यालय के सामने शख्स ने खाया जहर, मौके पर मौत, 4 लोगों पर FIR दर्ज

Shantanu Roy
17 Sep 2021 3:02 AM GMT
छत्तीसगढ़: तहसील कार्यालय के सामने शख्स ने खाया जहर, मौके पर मौत, 4 लोगों पर FIR दर्ज
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रायगढ़: बरमकेला तहसील कार्यालय के समीप ग्रामीण द्वारा जहर सेवन करने के चर्चित मामले में मर्ग जांच उपरांत बरमकेला पुलिस ने ग्रामीण को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले चार लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया है। बरमकेला पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार 02 अगस्त को बैरागी मिरी पिता भोजराम मिरी उम्र 44 वर्ष साकिन ग्राम कटंगपाली (अ) थाना सरिया बरमकेला तहसील के पास जहर सेवन कर लिया था जिसे ईलाज के लिये बरमकेला अस्पताल ले जाया गया, बैरागी मिरी की स्थिति को देखते हुए उसे रायगढ रिफर किया गया, रास्ते में ही बैरागी मिरी की मौत हो गई।
थाना कोतवाली में शव पंचनामा कार्यवाही कर बिना नम्बरी मर्ग कायम किया गया जो अग्रिम जांच के लिये थाना बरमकेला को प्राप्त हुआ। जांच पर मृतक की पत्नी, पुत्र एवं गवाहों का कथन लिया गया जिसमें पाया गया कि मृतक बैरागी मिरी के पिता के नाम पर मेन रोड में करीब 02 एकड जमीन है। बैरागी मिरी के पिता के मृत्यु के पश्चात मृतक फौती कटवाना चाहता था। गांव का भुवनेश्वर खुटे जो वार्ड का पंच है, एक दिन मृतक के घर आया और बोला की मैं फौती तहसीलदार से कटवा दूंगा, इसके लिये 05 लाख रूपये लगेगा।
भुवनेश्वर के साथ गांव के धनसिह मिरी, शिवमंगल लहरे भी आये थे। मृतक अपने परिवार के माधव मिरी से 05 लाख रू. उधारी लेकर भुवनेश्वर खुंटे, धनसिंग मिरी एवं शिवमंगल लहरे को दिया।
तीनों पैसा ले लिये और फौती भी नहीं कटवाये। जिससे बैरागी मिरी परेशान था। 02 अगस्त को तहसील कार्यालय बरमकेला में बैरागी मिरी लिखापढी करने के पहले भुवनेश्वर खुंटे, धनसिह मिरी से मेरा पैसा कब वापस करोगे पूछा तो माधव मिरी, भुवनेश्वर खुटे ,धनसिह मिरी द्वारा विवाद करने लगे जिससे प्रताडित होकर अपने पास रखे कीटनाशक जहर का सेवन कर लिया।
मर्ग जांच पर बैरागी मिरी को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले आरोपी माधव मिरी पिता शौकीलाल मिरी 45 साल, भुवनेश्वर खुंटे प्यारीलाल खुंटे उम्र 51 वर्ष, धनसिंह मिरी पिता मुकुतराम मिरी उम्र 51 वर्ष , शिवमंगल लहरे पिता प्रहलाद लहरे उम्र 26 वर्ष सभी निवासी ग्राम कटंगपाली अ थाना सरिया पर धारा 306, 34 दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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