छत्तीसगढ़/अंबिकापुर। जिले में व्यावसायिक गतिविधियो पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं समूर्ण जिले को कंटेममेन्ट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड- 19 प्रकरणों की संख्या में वृद्धि एवं इस महामारी से मौतो की संख्या को देखते हुए तथा गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका के परिणाम स्वरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के द्वारा जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि को 5 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में जिले की सीमाएं पूर्ववत सील रहेंगी तथा प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेश में बढ़े हुए लॉकडाउन अवधि में कुछ गतिविधियो को सशर्त अनुमति दी गयी है शेष पूर्व जारी आदेशानुसार यथावत रहेंगे।
इसकी मिली अनुमति- पूर्व आदेश में मिली छूट के अलावा कुछ अन्य गतिविधियां को सशर्त अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं तथा माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गो डाउन में लोडिंग एवं अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 4 बजे तक होगी। फल, सब्जी,पोल्ट्री, मटन, अंडा, मछली एवं किराना सामान की होम डिलिवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, पिक-अप ,मिनी ट्रक या अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु वाहनों में बैनर या बड़ा स्टिकर लगाना होगा। स्थानीय ऑनलाईंन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाएं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि उपरोक्त समयावधि में होम डिलिवरी कर सकेंगे लेकिन आम जनता के लिए शॉप बंद रहेंगे।इसके साथ ही होटलों एवं रेटोरेंट से स्वीगी, जोमैटो इत्यादि ऑन लाईन एप्लिकेशन के माध्यम से होम डिलिवरी प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर सकेंगे। ग्राहकों के लिए ईंन-हाउस डायनिंग या टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस ब्यवस्था मे लगे सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल पर कोविड-19 टेस्ट तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियो को कोविड-19 वेक्सीनेशन कराना होगा। होटलों, रेस्टोरेंट तथा दुकान में होंम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ या नियमो का उल्लंघन होने पर 30 दिन के लिए सीलबंदी की कार्यवाही की जाएगी। आपात स्थिति में चार पहिया वाहन में अब ड्राइवर सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति होगी। टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन और रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप,रेल्वे रेक पॉइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग का परिवहन कार्य रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक की जा सकेगी। आदेश में दी गई अनुमति 26 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे से लागू होगी।