छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: शराब दुकान एवं मूनसिटी आगामी आदेश तक बंद, कंटेनमेंट इलाकों के लिए लागू होगा आदेश

Admin2
6 April 2021 3:21 PM GMT
छत्तीसगढ़: शराब दुकान एवं मूनसिटी आगामी आदेश तक बंद, कंटेनमेंट इलाकों के लिए लागू होगा आदेश
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कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़/कवर्धा। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के मिनीमाता वार्ड और मां काली वार्ड को कंटेमेंट जोन घोषित होने की वजह से क्षेत्र में संचालित देशी, विदेशी मंदिरा दुकान, मवेशी बाजार में काउंटर बिक्री तथा मून सिटी क्लब कवर्धा एफ.एल. व्यवसायिक क्लब को आगामी आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए है। बंद अवधि में होम डिलिवरी प्रारंभ रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जाएगा। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगांव उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। कवर्धा के वार्ड क्रमांक 17 मिनीमाता वार्ड और वार्ड क्रमांक 24 मां काली वार्ड में कोरोना वायरस से संक्रमित पॉजिटिव मरीज मिलने की वजह से इन दोनो वार्डो को कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कंटेन्मेट जोन घोषित किया है।

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