छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : निरंजन दास को मिली कोर्ट से जमानत

Nil dhankar
16 July 2026 1:45 PM IST
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : निरंजन दास को मिली कोर्ट से जमानत
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रायपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को जमानत दे दी है। यह मामला छत्तीसगढ़ के 2,161 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अवैध होलोग्राम बनाने के आरोप में एफआईआर हुई थी। अदालत ने कहा कि केवल आपराधिक इतिहास होने से जमानत नहीं रुक सकती। सुप्रीम कोर्ट से मुख्य मामले में उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाला में एक नया मोड़ आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास की जमानत मंजूर कर ली है। यह राहत उत्तर प्रदेश में दर्ज एक मामले को लेकर मिली है। न्यायाधीश विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को सिर्फ आपराधिक इतिहास के कारण जेल में नहीं रखा जा सकता। जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो, जमानत दी जानी चाहिए।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी अन्य आधारों पर जमानत का हकदार है। राज्य सरकार कोई भी ठोस तथ्य पेश करने में नाकाम रही है। अदालत ने कहा कि आरोपी के फरार होने की कोई आशंका नहीं है। वह न्याय की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगा। वह दोबारा अपराध भी नहीं करेगा और न ही गवाहों को डराएगा।

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