छत्तीसगढ़। कांकेर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों के लिए दी गई रियायत को 01 जून से बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दिया गया है। बता दें कि इसके पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे।
बयान के अनुसार जिन क्षेत्रों में मामलों की संख्या ज्यादा है, वहां जरूरी गतिविधियों को छोड़कर, रात के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित होगी, इसमें कहा गया कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित मौकों पर लोगों के जमा होने और सभाएं प्रतिबंधित हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों के लिए दी गई रियायत को 01 जून से बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दिया गया है।
— Kanker (@KankerDistrict) May 31, 2021