छत्तीसगढ़: थाने के सामने पत्रकार से मारपीट, मामूली धाराओं में पुलिस ने की कार्रवाई
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिलासपुर। नगर पंचायत सरगांव में एक पत्रकार के साथ मारपीट की घटना हुई। नवभारत बिलासपुर के पत्रकार को बिलासपुर से लौटते समय चार आरोपियों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर गाली- गलोच एवं जान से मारने की धमकी देते हुए पीछा करने लगे उसके बाद पत्रकार थाना पहुंचकर घटना की जानकारी लिखित में प्रधान आरक्षक को दी। पत्रकार थाना परिसर से निकला तो रिपोर्ट लिखवाने को लेकर चार युवकों ने थाने के सामने ही उसे घेर लिया और घडी की चाबी मोबाइल चीन कर पैसे की लूटपाट कर लाठी डंडे से मारते हुए पत्रकार के घर घुस गए पत्रकार के दोनों हाथ पैर में गंभीर चोट आई है पुलिस ने आरोपित राजेश वर्मा, भुनेश्वर साहू और विजय वर्मा के खिलाफ धारा 323, 294, 506, 34 के तहत मामूली धारा लगाकर अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पीडित पत्रकार का इलाज बिलासपुर के सिम्स अस्पातल में चल रहा है। पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठी है।
पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं होने की वजह से अपराधियों के हौसले आसमान छूने लगे है। जिस वजह से कोई भी राह चलते असामाजिक तत्व पत्रकारों पर हमला कर देते है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए है कि उपरोक्त घटना की जानकारी को सोशल मीडिया में एक-दूसरे को भेजकर आम जनता में अपनी दहशत को फैलाने से भी पीछे नहीं हट रहे है। अपराधी अपने इस कुकृत्य को अपनी बहादुरी मानकर सोशल मीडिया में ट्रेंड बनाने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते है। वही दूसरी तरफ पीड़ित पत्रकार द्वारा लिखित आवेदन देने के बावजूद मामूली धारा के तहत अपराध दर्ज कर लेना पुलिस की एक लापरवाही को दर्शाता है। इस संबंध में राजधानी पत्रकार संघ के लोग पुलिस मुख्यालय जाकर डीजीपी से शिकायत करने की तैयारी कर रहे है।