छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: निकाय चुनाव से पहले पुलिस थाना में अस्त्र-शस्त्र जमा कराने के निर्देश

Nilmani Pal
25 Nov 2021 10:41 AM GMT
छत्तीसगढ़: निकाय चुनाव से पहले पुलिस थाना में अस्त्र-शस्त्र जमा कराने के निर्देश
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कांकेर। जिले के नगर पंचायत नरहरपुर के आम निर्वाचन में मतदान एवं मतगणना को निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा नगर पंचायत नरहरपुर सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (लॉयसेंसियों) को अस्त्र-शस्त्र को पुलिस थाना में तत्काल जमा कराने के निर्देश दिये गये हैैं। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी (लॉयसेंसी) अपने शस्त्र कांकेर जिला के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपाजिट करने का अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा करा सकते हैं, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में देना होगा। संबंधित शस्त्र डीलर थानावार जानकारी तैयार कर संबंधित थाना एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश जिला कांकेर के नगर पंचायत नरहरपुर सीमा क्षेत्र के सभी लॉयसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लॉयसेंसी पर भी लागू होंगे। सभी लॉयसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी (लॉयसेंसी) व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अतिआवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्टेªट कांकेर के कक्ष क्रमांक 15 में लॉयसेंस शाखा में दिया जा सकता है।

ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, उन्हें भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देना होगा तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। संबंधित थाना प्रभारी एंव संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।


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