छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति को मिली आजीवन कारावास की सजा
Shantanu Roy
26 Sep 2021 4:59 PM GMT
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रायगढ़। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को 22 सितम्बर को आजीवन कारावास व 500 रु जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी लक्ष्मी प्रसाद कन्नौजे (57 वर्ष) को अपनी पत्नी कांति बाई कन्नौजे की हत्या के मामले में सजा सुनाई। दोनों पक्षों की दलील सुनाने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।
घटना 14 फरवरी 2020 की है। आरोपी और मृतकी पत्नी ग्राम चोरभट्टी, तहसील पामगढ़, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर चांपा के वास्तविक निवासी हैं, जो केलो विहार कॉलोनी में रामलाल स्वर्णकार के मकान पर बहू-बेटे व नाती के साथ किराए पर रहते थे।
बताया गया है कि आरोपी शराबी किस्म का था, जो शराब पीकर आए दिन अपनी पत्नी से लड़ाई-झगड़ा करता था। हत्या के एक दिन पहले ही आरोपी ने घर पर लड़ाई झगड़ा किया, जिस वजह से उसकी बहू और बेटे घर छोडक़र गृहग्राम मुलमुला चले गए थे। जिससे घर पर केवल आरोपी और उसकी पत्नी थी।
इसी बीच ठंड के समय होने पर आरोपी की पत्नी 14 फरवरी को सुबह 7 बजे छत पर धूप सेक रही थी। तब आरोपी उससे लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट कर रहा था। मारपीट करते देख रविन्द्र केशरवानी के द्वारा मना किया गया, परन्तु आरोपी नहीं माना और छत से घसीटते हुए पत्नी को घर के अंदर ले आया, फिर घर के अंदर भी हाथ मुक्के से मारपीट किया, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई।
मौत हो जाने के बाद घटना की सूचना चक्रधरनगर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही चक्रधर नगर के तत्कालीन थाना प्रभारी विवेक पाटले द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को फरार होने से पहले ही धर दबोचा गया था। पुलिस आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था।
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