छत्तीसगढ़: जिले में लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और भोजनालयों में संचालित रहेगी होम डिलिवरी की सुविधा, आदेश जारी
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिले में सूपर्ण लॉकडाउन किये जाने की घोषणा बीते दिन आदेश जारी कर की थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कहा गया है कि जिले में संचालित समस्त रेस्टोरेंट ढाबा, होटल और भोजनालय बंद रहेंगे, किन्तु ग्राहकों की मांग अनुसार होम डिलिवरी की जा सकेगी। इसके लिए प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे और रात्रि 8 बजे से 9.30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 का टीकाकरण कार्य के लिए जिले में निर्धारित केन्द्रों पर संचालित किया जा रहा है।
निर्धारित केन्द्रों में टीकाकरण के लिए आने वाले व्यक्तियों का आयु सत्यापन दस्तावेज सहित निर्धारित केन्द्रों में टीकारण हेतु आने की अनुमति। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे। यह आदेश 19 अप्रैल 2021 को प्रातः 6ः00 बजे से प्रभावशील होगा।