रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट राज्य में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त हो गया है। कोर्ट ने आदेश जारी कर प्रदेश के रिहायशी इलाकों में चल रही फेब्रिकेशन फैक्ट्री पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इतना ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों में खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कोर्ट के आदेश की कॉपी सभी नगर निगमों को भेजी जाए।
रायपुर के नवीन ब्रदर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि उनकी फैक्ट्री के खिलाफ रायपुर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। उनको नोटिस जारी किया गया है। इस याचिका में एक हस्तक्षेप याचिका शिकायतकर्ता संदीप शुक्ला की ओर से दायर की गई। इसमें बताया गया कि नवीन ब्रदर्स की फेब्रिकेशन फैक्ट्री के खिलाफ उन्होंने ही कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर नगर निगम रायपुर में शिकायत की है।