छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला को तलाक लेने की मंजूरी दी

Nilmani Pal
27 Oct 2024 11:28 AM GMT
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला को तलाक लेने की मंजूरी दी
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बिलासपुर। अच्छे घर में रिश्ता तय करने के लिए लड़के के घर वालों के साथ ही लड़के ने भी सफेद झूठ बोला। लड़का ने अपने आपको शासकीय सेवक बता दिया। घर वालों ने अपने बेटे की उम्र छुपा दी। उम्र छुपाने के साथ ही 28 साल छोटी युवती से शादी कर ली। झूठ के बुनियाद पर शादी रचाने के बाद पति पत्नी को और सास ससुर बहु को प्रताड़ित भी करने लगे। प्रताड़ना से तंग आकर महिला मायके आ गई। बीते 13 साल से पति पत्नी अलग जीवन बिता रहे हैं।

महिला ने विवाह विच्छेद के लिए परिवार न्यायालय में वाद दायर किया था। परिवार न्यायालय ने तलाक की अनुमति नहीं देते हुए महिला के आवेदन को खारिज कर दिया। परिवार न्यायालय के फैसले को महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने परिवार न्यायालय के फैसले को खारिज कर महिला को तलाक लेने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने जब पूरा वाकया सुना तो यह भी टिप्पणी की कि अब इस रिश्ते को दोबारा पुनर्जीतिक करना संभव नहीं है।


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