छत्तीसगढ़

विधवा महिला के हित में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Nilmani Pal
12 July 2022 12:16 PM GMT
विधवा महिला के हित में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
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बिलासपुर। हिंदू विधवा भरण-पोषण के लिए अपने ससुर पर भी दावा कर सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस संबंध में ऐतिहासिक फेसला दिया है। अभी तक ऐसा माना जाता रहा है कि महिला अपने पति से ही भरण-पोषण का खर्च मांग सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने अब यह स्पष्ट कर दिया है।

दरअसल कोरबा निवासिनी युवती का 2008 में जांजगीर के युवक से विवाह हुआ था। 2012 में पति की मृत्यु हो गई। अब विधवा बहू ने अपने ससुर से भरण-पोषण का खर्च मांगते हुए कुटुंब न्यायालय जांजगीर-चाम्पा में याचिका लगाई थी। याचिका के खिलाफ उसके ससुर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि महिला भरण पोषण में असमर्थ है तो वह ससुर पर दावा कर सकती है।


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