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रायपुर। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण भयावह रूप ले चुका है. कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने राज्य सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए नया गाइलडाइन जारी किया है. छत्तीसगढ़ में आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है. कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही यात्रा करने की अनुमति होगी. इसके अलावा निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर बोर्डिंग पास जारी नहीं किया जाएगा. निगेटिव रिपोर्ट के बिना बोर्डिंग पास जारी हुआ, तो रायपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. वहां यात्री की चेकिंग की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है. यह आदेश 4 मई से लागू होगा.
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