छत्तीसगढ़

फायर NOC रिन्यूअल पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 30 कार्य दिवस की समय-सीमा तय, राजपत्र में अधिसूचना जारी

Shubhra Nandy
7 Nov 2026 9:04 AM IST
फायर NOC रिन्यूअल पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 30 कार्य दिवस की समय-सीमा तय, राजपत्र में अधिसूचना जारी
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आपातकालीन सेवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सेवा को लेकर अधिसूचना जारी की है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, निर्माण पूर्ण होने के बाद जारी होने वाली फायर एनओसी के नवीनीकरण (Post Construction Fire NOC Renewal) के लिए 30 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी भी तय कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत लिया है। अधिसूचना में अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख किया गया है। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य संबंधित सेवा के लिए स्पष्ट समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों का निर्धारण करना है, ताकि आवेदकों को यह जानकारी रहे कि सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी।
फायर NOC नवीनीकरण के लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित
अधिसूचना के अनुसार, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान की जाने वाली Post Construction Fire NOC Renewal सेवा के लिए 30 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसका अर्थ है कि उक्त सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था अधिसूचित की गई है। हालांकि, यह अवधि कार्य दिवसों में निर्धारित है। इसलिए इसे 30 कैलेंडर दिनों की समय-सीमा के रूप में नहीं समझना चाहिए।
निदेशक या अधिकृत अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने फायर एनओसी नवीनीकरण सेवा प्रदान करने के लिए निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी बनाया है। अधिसूचना के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी भी निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होंगे। इससे सेवा प्रदान करने और संबंधित प्रशासनिक जिम्मेदारी के लिए अधिकारियों का पदनाम स्पष्ट किया गया है।
महानिदेशक होंगे अपीलीय प्राधिकारी
अधिसूचना में अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम भी निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार, महानिदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी होंगे। इस व्यवस्था से संबंधित सेवा के लिए अपील की प्रशासनिक जिम्मेदारी स्पष्ट की गई है। हालांकि, प्रस्तुत अधिसूचना के अंश में अपील करने की विस्तृत प्रक्रिया या आवेदन शुल्क की जानकारी नहीं दी गई है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 और 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना क्रमांक GENS-11/2343/2026-HOME SECTION में संबंधित सेवा, निर्धारित समय-सीमा, पदाभिहित अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी का उल्लेख किया गया है। यह अधिसूचना नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन से 4 नवंबर 2026 को जारी की गई है।
फायर NOC नवीनीकरण कराने वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
निर्माण पूर्ण होने के बाद की फायर एनओसी का नवीनीकरण कराने वाले आवेदकों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण है। अधिसूचना से स्पष्ट हो गया है कि इस विशेष सेवा के लिए 30 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही सेवा उपलब्ध कराने वाले अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम भी तय कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था में समय-सीमा और जवाबदेही स्पष्ट होगी।
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