सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका को छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया वापस
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ दायर दो में से एक रिट को वापस ले लिया है। अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि इनमें एक कर्नाटक में दर्ज मामले के आधार पर यहां हुई कार्रवाई को लेकर धारा 32 थी। वहीं दूसरी 141 के तहत पीएमएलए के प्रावधानों के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें से राज्य सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दूसरी याचिका को परस्यू करेंगे। और धारा 32 की याचिका वापस लेते हैं।
अपनी रिट याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार ने तर्क दिया था कि पीएमएलए का इस्तेमाल गैर-भाजपा राज्य सरकार के सामान्य कामकाज को डराने, और परेशान करने के लिए किया गया था। ईडी की कार्रवाई के बाद दो आईएएस, तीन राज्य सेवा अफसर और कई कारोबारी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ को उक्त याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. की खंडपीठ ने राज्य को अनुमति दे दी।