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रायपुर। अन्य राज्यों से वायु मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित निर्देशों के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण पत्र हो, उन्हें आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। शेष यात्रियों के लिए 96 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट का होना अनिवार्य होगा। पूर्व में जारी अन्य शेष निर्देश यथावत रहेंगे।
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